उत्तराखंड के रामनगर में थप्पली बाबा की दरगाह के मौलवी असरफ अली का कहना है कि भूमि अतिक्रमण (निषेध) अध्यादेश, 2023 के प्रावधान 7 जुलाई को लागू होने से पहले ही 12 मार्च, 2023 को 26 कब्रों को ध्वस्त कर दिया गया था। अली का कहना है कि उन्होंने दस्तावेज़ दिखाए सबूत के तौर पर कि थप्पली बाबा का दरगाह 1980 से पहले अस्तित्व में था। लेकिन स्थानीय विधायक ने सभी सबूतों को खारिज कर दिया। यह कहानी उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के विध्वंस और नए भूमि अतिक्रमण प्रावधानों के कारण हो रहे भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव को दर्शाती है।